नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में करीब 130 अनधिकृत कॉलोनियों को पाइपलाइन के जरिए जल्द पानी की आपूर्ति किए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि भू स्वामित्व से जुड़ी एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने के चलते कार्य अटका हुआ है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने बताया कि कुछ अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं हैं, जबकि कुछ में कार्य करना संभव नहीं है.


उन्होंने कहा कि भू स्वामित्व से जुड़ी एजेंसियां किसी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देती हैं. इन मामलों में अभी ऐसा नहीं हुआ है. 


अधिकारी ने कहा कि कुछ अनधिकृत कॉलोनियां इस ढंग से बनी हैं कि वहां कोई मकान दूसरे मकान से 10 फुट की दूरी पर है तो दूसरा मकान तीसरे मकान से 20 फुट की दूरी पर है. इस कारण ऐसे इलाकों में पानी की पाइपलाइन बिछाना संभव नहीं है.


पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति न मिलने के कारण अनधिकृत कॉलोनियों के लोग दिल्ली जल बोर्ड, निजी टैंकरों और अवैध बोरवेल पर निर्भर रहते हैं. अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर कॉलोनियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र वन विभाग में लंबित हैं.