नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev), पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna) और तीन अन्य के खिलाफ कोरोना ठीक करने की दवाई बनाने का दावा करने के मामले में दिल्ली हाइ कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता बी मिश्रा ने दायर की है. याचिका में इस मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ करवाई की मांग की गई है. 


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याचिका में यह भी कहा गया है कि खुद आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय ने कहा था कि अगर कोई बिना अनुमति के कोरोना की दवा बनाता और बेचता है तो उसके खिलाफ सरकार करवाई करेगी. लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से बाबा रामदेव के खिलाफ अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई है. 


बता दें कि बाबा रामदेव के खिलाफ अभी तक 5 एफआईआर दर्ज कराई गई जा चुकी हैं. पतंजलि ने दावा किया था कि हर्बल मेडिसिन कंपनी ने कोरोनिल नामक दवाई बनाकर कोविड-19 का तोड़ ढूंढ़ लिया है.