नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में नर्सिंग यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट  (Delhi High Court) ने रोक लगाने का आदेश दिया है. जस्टिस नवीन चावला ने एम्स की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रोक लगाने को कहा है. एम्स प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है. एम्स ने कोर्ट से कहा कि covid-19 महामारी का समय है लिहाजा स्ट्राइक पर नहीं जा सकते. गौरतलब है कि एम्स नर्सिंग यूनियन (AIIMS Nursing Union) सोमवार से हड़ताल पर था. उनका कहना है कि उनकी कई मांगें हैं, जिन्हें सरकार और एम्स प्रशासन नहीं मान रहे हैं. ऐसे में उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है.


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नर्सों ने हड़ताल खत्म की
उसके बाद दिल्ली के एम्स में नर्सिंग यूनियन ने अस्पताल प्रशासन के साथ करीब दो घंटे तक चली बैठक के बाद मंगलवार रात अपनी हड़ताल खत्म कर दी. एम्स के निदेश डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, 'उन्होंने (नर्सों) अपनी हड़ताल खत्म कर काम शुरू कर दिया है.'


इस मामले से संबंधित घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बैठक की. बैठक के दौरान यूनियन को आश्वासन दिया गया कि उनके सभी 'स्थानीय मुद्दों' को तत्काल हल किया जाएगा जबकि मंत्रालय से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द अलग से निपटाया जाएगा.


अधिकारी ने कहा कि बैठक के बाद यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी.
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