Delhi Excise Policy: AAP मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है. आतिशी के अनुसार, 02 नवंबर को ED CM केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी. इसके बाद झारखंड के CM हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी.
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Delhi Excise Policy: राजधानी के कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी तो वहीं शाम को इस मामले में CM अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है. 02 नवंबर को ED शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM से पूछताछ करेगी. इस बीच AAP मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया है. आतिशी के अनुसार, 02 नवंबर को ED CM केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी.
CM केजरीवाल को ED का समन मिलने के बाद AAP मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर तरफ से खबर आ रही है कि जब 02 नवंबर को ED पूछताछ के लिए CM केजरीवाल को बुलाएगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. CM केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह कोई और नहीं, बल्कि PM मोदी का डर है.
साल 2015 के चुनाव में दिल्ली में AAP को 67 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिलीं. यही नहीं साल 2020 और MCD चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार मिली. दिल्ली में लगातार मिल रही हार के बाद बीजेपी को ये पता चल गया है कि अब केजरीवाल को हरा पाना नामुमकिन है. इसलिए अब आप के नेताओं को झूठे मुकदमे में जेल में डाला जा रहा है.
CM केजरीवाल के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का होगा
आतिशी ने इस बात का भी दावा किया कि अब BJP एक-एक करके सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी. CM अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर झारखंड के CM हेमंत सोरेन का होगा. उसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर आएगा. सभी विपक्षी नेताओं को ED-CBI के जरिए जेल में डाला जाएगा.
मीनाक्षी लेखी के सदन में दिए गए बयान से स्पष्ट होता है कि ED और CBI को बीजेपी चला रही है. क्योंकि, ED क्या करने वाली है , ये बीजेपी को पहले से ही पता हो जाता है. वहीं आतिशी ने इस बात का भी दावा किया कि 338 करोड़ रुपए के ट्रांसफर में कोर्ट ने AAP या मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया है.
CM केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) एक्ट के तहत ED ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है. इसकी धारा 45 में एक स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है जिसके अनुसार, PMLA के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. जिससे ED को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा.