Arvind Kejriwal Interim Bail: आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर देश बचाने को लेकर अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो उन्हें फक्र है. इसपर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को फख्र होना चाहिए कि उन्होंने जलबोर्ड में घोटाला किया.
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव-प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी. परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा. देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं. इस बात का मुझे फक्र है. इन्होंने (बीजेपी) मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए. इन्होंने मेरी दवाईयां रोक दीं. जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए. मैं जेल में 50 दिन था. इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया. डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है.
मेरे माता-पिता का ख्याल रखना
अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा, आप अपना ख्याल रखना. आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा. मैं चाहे जहां रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा. लौटकर मैं हर मां-बहन को हर महीने हजार रुपये देने की भी शुरूआत करूंगा. आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं. मेरे पीछे मेरे माता-पिता का ख्याल रखना. हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं. देश को बचाने के लिए अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो गम मत करना. भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा.
वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना
अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनपर निशाना साधाते हुए कहा कि पानी के नाम पर अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं. आज एक-एक बूंद के लिए माताएं-बहनें सड़कों पर घूम रही हैं. इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं. दिल्ली जलबोर्ड को वो दीमक की तरह लूटकर खा गए. उन्होंने कहा, आप विधायक पैसे लेकर पानी को टैंकर माफिया को बेच रहे हैं.
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21 दिनों की जमानत मिली
दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. 2 जून को उनको सरेंडर करना है. अरविंद केजरीवाल की ओर से अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर SC ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा था कि वो अगर चाहे तो निचली अदालत में जा सकते हैं. हाईकोर्ट में इस याचिका पर 1 जून यानी शनिवार को सुनवाई होने वाली है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ती है या नहीं.