Delhi Bike Taxi: CM अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के बाद 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023' को LG से भी हरी झंडी मिल गई है. आज परिवहन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है.
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Delhi Bike Taxi: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बाइक टैक्सी की वापसी हो सकती है, लेकिन इसके तहत केवल इलेक्ट्रिक बाइक को ही मंजूरी मिलेगी. ट्रांसपोर्ट विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, LG की मंजूरी मिलने के बाद अब 'दिल्ली मोटर वीकल एग्रीगेटर एंड डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023' को लागू करने की अधिसूचना जारी की जा सकती है. अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी के परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा.
दिल्ली में बाइक टैक्सी की परमिशन नहीं
राजधानी दिल्ली में अभी तक बाइक टैक्सी चलाने की परमिशन नहीं थी, राज्य में चलने वाली सभी बाइक टैक्सी अवैध रूप से चलाई जा रही थी. इसी साल फरवरी महीने में परिवहन विभाग को इससे सबंधित शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद से इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई.
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मोटर व्हीकल एक्ट 1988
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा फरवरी 2023 में एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दो पहिया वाहनों पर सवारी ढोना दंडनीय अपराध है. अगर कोई पहली बार ऐसा करता पा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर 10 हजार रुपये देने पड़ सकते हैं.
इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी
बाइक टैक्सी को कानूनी रूप देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 'मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023' लाया गया, जिसे CM केजरीवाल ने मंजूरी के बाद LG के पास भेजा था. अब LG ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद परिवहन विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है.
इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स की मांग में तेजी
'दिल्ली मोटर वीकल एग्रीगेटर एंड डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023' की अधिसूचना जारी होने के बाद डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रूप में बदलना होगा. साथ ही आने वाले समय में दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स की मांग में तेजी आने की संभावना है.