Delhi Crime: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने 32 वर्षीय कनाडाई व्यक्ति को मगरमच्छ की खोपड़ी ले जाने के आरोप में 6 जनवरी, 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया.
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Delhi Crime: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने 32 वर्षीय कनाडाई व्यक्ति को मगरमच्छ की खोपड़ी ले जाने के आरोप में 6 जनवरी, 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. यह व्यक्ति एयर कनाडा की फ्लाइट AC 051 से कनाडा के लिए रवाना होने वाला था.
मगरमच्छ के बच्चे जैसी थी खोपड़ी
टर्मिनल-3 पर सुरक्षा जांच के दौरान, एक खोपड़ी जिसके दांत नुकीले थे, जो मगरमच्छ के बच्चे के जबड़े जैसा था, जिसका वजन लगभग 777 ग्राम था, उसे क्रीम रंग के कपड़े में लपेटा हुआ पाया गया. कस्टम्स ने कहा कि वन और वन्यजीव विभाग (GNCTD) ने पुष्टि की है कि खोपड़ी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित प्रजाति की थी.
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खोपड़ी को लैब परीक्षण के लिए सौंप दिया गया
यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया और जब्त खोपड़ी को लैब परीक्षण के लिए वन और वन्यजीव विभाग (पश्चिम प्रभाग, GNCTD) को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है. जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है कि यात्री इस सिर को कहां से लाया और इसका उद्देश्य क्या था. अधिकारियों की सतर्कता ने एक और संभावित तस्करी के मामले को रोकने में मदद की है.
Input: ANI