Kaithal News: किसानों के दिल्ली कूच से पहले कैथल में लागू हुई धारा-144, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
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Kaithal News: किसानों के दिल्ली कूच से पहले कैथल में लागू हुई धारा-144, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Delhi Farmer March: किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा के कैथल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.  कैथल जिले से लगने वाले पंजाब बॉर्डर को पूरी तरह तरह से सील कर दिया गया है, सीमेंट के बेरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली नहीं जा सकें. 

Kaithal News: किसानों के दिल्ली कूच से पहले कैथल में लागू हुई धारा-144, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Delhi Farmer March: किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिससे पहले हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कैथल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही कैथल जिले से लगने वाले पंजाब बॉर्डर को पूरी तरह तरह से सील कर दिया गया है. सीमेंट के बेरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली नहीं जा सकें. पुलिस के उच्च स्तरीय अधिकारी खुद कैथल-पंजाब बॉर्डर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे. 

पत्रकारों से बात करते हुए करनाल रेंज IG सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों (संयुक्त किसान मोर्चा एवं गैर राजनैतिक संगठन) द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है. सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार और गृह विभाग द्वारा दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के आदेश पारित किए गए हैं.

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कैथल में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

1. 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जानी वाली कोई भी सभा.
2. पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना.
3. कोई भी व्यक्ति या समूह जो पैदल या वाहन (कार/ट्रक / ट्रैक्टर/दोपहिया, संशोधित, ट्रैक्टर, जेसीबी, हाईड्रा, अर्थमूवर/एक्सावेटर/ब्रेकर इत्यादि जिनका उपयोग सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है और / या कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामना करना, जिससे शान्ति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्तन्न हो या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए किसी भी वैध निर्देश की अवज्ञा करना), अस्त्र-शस्त्र, गंडासी, बरछा, भाला, कुल्हाडी, जेली, चाकू लाठी, डंडा (डंडा के साथ झंडे) तलवार, अग्निअस्त्र, दहनशील /विस्फोटक सहित अन्य घातक हथियारों के साथ जिले में प्रवेश करना सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली संक्षारक सामग्री, उपकरण/चेन आदि सहित मशीनरी.
4. किसी भी व्यक्ति सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुमचाने के लिए लाठी, डंडा (डंडे के साथ झंडे) तलवारें, अग्निअस्त्र, दहनशील/विस्फोटक/संरक्षारक साम्रगी, उपकरण/चेन आदि सहित कोई भी हथियार ले जाना.
5. ज्वलनशील पदार्थ जैसे पैट्रोल व डीजल की खुले में (केन अथवा बोतल इत्यादि) बिक्री.
6. कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, दोपहिया, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी अथवा अन्य किसी भी वाहन पर डी.जे अथवा लाउडस्पीकर द्वारा भडकाउ संगीत बजाना, भाषणबाजी करना व प्रचार-प्रसार करना.
7. ट्रैक्टर ट्रालियों में ईंट-पत्थर के टुकड़े तथा कांच की खाली बोतलें आदि.

यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डयूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, दिव्यांग व्यक्तियों और उन समुदायों द्वारा हथियार ले जाने पर लागू नहीं होगा, जो कानून द्वारा हथियार प्रदर्शित करने के हकदार हैं. यदि वे हिंसा में लिप्त पाए जाते है या कानून व्यवस्था, शान्ति और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरा पैदा करते पाए जाते है तो यह छूट समाप्त समझी जाएगी.

Input- Vipin Sharma

 

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