Delhi GRAP-4: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से 11वीं तक के स्कूल हुए बंद और इन कामों पर रहेगी रोक, GRAP-4 लागू
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2518776

Delhi GRAP-4: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से 11वीं तक के स्कूल हुए बंद और इन कामों पर रहेगी रोक, GRAP-4 लागू

Delhi Schools Closed: दिल्ली में अभी तक ग्रैप का तीसरा चरण लागू था, लेकिन रविवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने की वजह से ग्रैप-4 लागू करने का फैसला लिया गया है.  

Delhi GRAP-4: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से 11वीं तक के स्कूल हुए बंद और इन कामों पर रहेगी रोक, GRAP-4 लागू

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया है. सोमवार सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR में ग्रेप 4 लागू हो जाएगा.  इसी के साथ दम घोंट रही दिल्ली में पहले की तुलना में प्रदूषण को लेकर प्रतिबंध और कड़े हो जाएंगे.

दिल्ली में अभी तक ग्रैप का तीसरा चरण लागू था, लेकिन रविवार को प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने की वजह से ग्रैप-4 लागू करने का फैसला लिया गया है.  

1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोक (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर). हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस- VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.  

2. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस- VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति न दें.

3. आवश्यक वस्तुएं ले जाने/प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और इससे नीचे डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लागू करें. 

4. GRAP-3 की तरह रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं. जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि. 

ये भी पढ़ें: Delhi: CM आतिशी के पास रहेंगे कैलाश गहलोत के सभी विभाग, LG को भेजा प्रस्ताव

5. एनसीआर राज्य सरकारें और GNCTD स्कूलों में छठी से नवीं और 11th के लिए भी ऑनलाइन मोड के विकल्प का चयन कर सकते है. 

6. एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी. 

7. केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है. 

8. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करना और ऑड इवेन लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है. बच्चे, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है.