Delhi Ordinance News: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ AAP सरकार ने SC में याचिका दाखिल की थी, जिस पर SC ने कहा की अभी हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, ये एक गंभीर मामला है.
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Delhi News: राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई हुई. SC ने सुनवाई शुरू होते ही कहा- हम नोटिस जारी करेंगे. दिल्ली सरकार की ओर से सिंघवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अध्यादेश पर रोक लगे. उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं. SC ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया. वहीं केंद्र सरकार की ओर से और ASG संजय जैन LG ऑफिस की ओर से पेश हुए. कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.
वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश पर रोक नहीं लगाई है. SC ने केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने से इंकार किया है. SC ने कहा कि ये गंभीर मसला है. हमें केंद्र को सुनना होगा. ऐसा कोई आदेश देने से पहले केंद्र और LG ऑफिस को नोटिस जारी किया, जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया है. उनके मसले पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.
वहीं सिंघवी ने अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की. उन्होंने कहा कि LG ने चार सौ से ज्यादा लोगों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. SC के फैसले को एक अध्यादेश लगाकर धता बता दिया गया.
सिंघवी ने दलील दी केंद्र के अध्यादेश के मुताबिक CM के फैसले की कोई अहमियत नहीं है. कमेटी बहुमत से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला लेगी. इसमें मौजूद दो ब्यूरोक्रेट्स CM की सलाह को दरकिनार कर सिफारिश भेज सकेंगे, फिर आखिरी फैसले का अधिकार LG को दे दिया गया. ये फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन हैं.
इस पर SG ने आपत्ति उठाई कि जिन सलाहकारों को LG ने हटाया है, उनमें से किसी ने SC का रुख नहीं किया है. वहीं सिंघवी ने कहा - मैंने उन सलाहकारों को जॉब दी है. इस हैसियत से मैं कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहा हूं. हम इसको लेकर अर्जी दाखिल करेंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि सलाहकारों की नियुक्ति रद्द करने के मसले पर सोमवार को सुनवाई करेगा.