Crime News: 2015 में हुई आत्महत्या का 6 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया, जिसके तहत महिला के सास-ससुर और पति को दोषी ठहराया गया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: नई नवेली दुल्हन की आत्महत्या के 6 साल बाद पति, सास-ससुर को दहेज हत्या के जुर्म में दोषी ठहराए गया. 14 नवंबर 2015 को शादी के 23 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाली दुल्हन के पति और सास-ससुर को उसके साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए अपनी जान ले ली. जिसके चलते दिल्ली के एक अदालत ने पति और सास-ससुर को उसकी मौत का कारण बनने का दोषी ठहराया है.
अदालत ने महिला के पति मोहम्मद इमरान और उसके माता-पिता, मोहम्मद जुबेर अंसारी और शहनाज के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही थी. जिन पर सबीना के साथ इस कदर क्रूरता करने का आरोप था कि उसने 3 नवंबर 2015 को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
ये भी पढ़ें: विदेश भेजने के नाम पर किडनैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) ने हाल मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दर्ज किए गए मामले में पिड़ित पक्ष के द्वारा यह सफलतापूर्वक साबित किया. ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 498 A (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 304 B (दहेज हत्या) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत अपराध सिद्ध किया है. जिसके चलते आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया. अदालत ने दोषियों को 21 नवंबर को अपनी प्रॉपटी और आय के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें दी जाने वाली सजा पर दलीलें सुनी जाएंगी.
बता दें कि 2015 में महिला सबीना के साथ ससुराल में हुई क्रूरता की वजह से महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई है. जिसके कारण पिड़िता के पति और सास-ससुर को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी साबित किया है. दोषियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत गुनहेगार साबित किया है.