Virendraa Sachdeva: सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस से सवाल करना चाहिए, क्योंकि जिस मामले पर सीबीआई काम कर रही है, वह कांग्रेस ने ही दर्ज कराया था. उन्हें राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि जब उन्होंने चुनाव के लिए गठबंधन किया था, तब उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ली.
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Arvind Kejriwal: सीबीआई ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से सवाल करने का सुझाव दिया और कहा कि जिस मामले पर सीबीआई काम कर रही है, वह कांग्रेस ने दर्ज कराया था.
सीबीआई ने इसी मामले में किया था सिसोदिया को गिरफ्तार
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया. सीबीआई को बुधवार को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष अरविंद केजरीवाल की पेशी की अनुमति भी मिल गई. उन्हें बुधवार यानी आज (26 जून) को अदालत में पेश किया जाएगा. सचदेवा ने एएनआई से कहा, "सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले ही पूछताछ कर चुकी है. मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है.
कांग्रेस ने दर्ज कराया था मामला
सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस से सवाल करना चाहिए, क्योंकि जिस मामले पर सीबीआई काम कर रही है, वह कांग्रेस ने ही दर्ज कराया था. उन्हें राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि जब उन्होंने चुनाव के लिए गठबंधन किया था, तब उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ली. क्या संजय सिंह चाहते हैं कि जांच एजेंसियां उनके हिसाब से काम करें? अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था.
आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा...
आम आदमी पार्टी के वकील ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मोदी सरकार की गंदी चालें अरविंद केजरीवाल की रिहाई से डरती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में शामिल होने के लगभग एक साल बाद उसी मामले में गिरफ्तारी करने के लिए कहा है. इससे पता चलता है कि बीजेपी की प्रतिशोधी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत द्वारा पारित जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को कम से कम विवादित आदेश पारित करने से पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी.
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और तर्कों की उचित तरीके से सराहना नहीं की.
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय "असामान्य" था.
21 जून को हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और दोनों पक्षों से सोमवार तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा. इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की.
20 जून को ट्रायल जज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी. अगले दिन ईडी ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में तत्काल याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए ईडी की अर्जी पर दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई की और अपना आदेश सुनाए जाने तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी.
Input: ANI