Fire Crackers Ban News: दिवाली आने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर आज सुनवाई की गई. इस संबंध में पहले सितंबर में सुनवाई हुई थी जब ग्रीन पटाखों की अनुमति नहीं थी. जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया गया था.


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इस बीच सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर बैन को लेकर आज सुनवाई की गई. SC ने साफ किया है कि पटाखों पर बैन को लेकर उसकी ओर से जारी किए दिशानिर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है. बल्कि ये देश के सभी राज्यों पर लागू होता है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वायु प्रदूषण/ ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका 2018 का आदेश जारी रहेगा और इसे विधिवत लागू किया जाएगा.



सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाना सिर्फ अदालत का कर्तव्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को पटाखों से संबंधित मुद्दे पर अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. त्योहार के सीजन के दैरान SC ने राजस्थान सरकार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया. यह कहते हुए कि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है.


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बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 4 लागू कर दिया गया. जिसके चलते स्कूल को बंद करने, ऑनलाइन क्लास करने, BS 3 (पेट्रोल) और BS 6 (डीजल) की गाड़ियों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.