Ghaziabad News: हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रहे स्कूल, अभिभावकों को नहीं लौटाई 15% फीस
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Ghaziabad News: हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रहे स्कूल, अभिभावकों को नहीं लौटाई 15% फीस

Ghaziabad News: कोरोना काल के दौरान स्कूलों द्वारा ली गई फीस का हाईकोर्ट ने 15% वापस या समायोजित करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब गाजियाबाद के स्कूल आदेशों की अवमानना करते नजर आ रहे हैं.

Ghaziabad News: हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रहे स्कूल, अभिभावकों को नहीं लौटाई 15% फीस

Ghaziabad News: 15% फीस वापसी के उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में गाजियाबाद शिक्षा विभाग में ने सभी स्कूलों को पत्र जारी करते हुए फरवरी महीने में अवगत करा दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कोरोना काल मे स्कूल बंद रहने और खर्चो में आई कमी के कारण 15 फीसदी फीस वापस या समायोजित की जाये. 

मात्र 38% स्कूलों ने शुरू की प्रक्रिया
गाजियाबाद में 38% स्कूलों में फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अभी भी काफी संख्या में स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है. अब शिक्षा विभाग उन स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए फीस वापसी के लिए बनी कमेटी के सामने रखेगा. सख्त कार्रवाई के साथ ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द कराई जाएगी.

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2 स्कूलों को छोड़ किसी ने पूरी नहीं की प्रक्रिया
वहीं गाजियाबाद की पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी के मुताबिक 2 स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अभी किसी भी स्कूल में यह प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. कुछ पेरेंट्स भी बता रहे हैं कि उनके द्वारा फीस वापसी की बात स्कूल प्रशासन को कहे जाने पर स्कूल प्रशासन अनभिज्ञता दर्शाते नजर आ रहे हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश दिए. उसके बाद भी यदि स्कूल प्रशासनओं का यदि यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अपनी मनमर्जी पर उतरे हुए हैं. 

मात्र 85 स्कूलों ने लिया मीटिंग में भाग
डीआईओएस (DIOS) द्वारा बुलाई गई हाल में जूम मीटिंग में मात्र 85 स्कूलों ने भाग लिया, जबकि बाकी ने उस में भाग लेना भी आवश्यक नहीं समझा तो ऐसे में किस तरीके से शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहना पाएगा. यह सोचने वाली बात है.

6 जनवरी को सुनाया था फैसला
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को एक याचिका पर सुनवायी के बाद कोरोना काल व लॉकडाउन में स्कूलों द्वारा सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15 फीसदी बच्चों की अगली कक्षा की फीस में समायोजित करने का आदेश दिया था. साथ ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को 15 फीसदी फीस लौटाने के आदेश दिए थे.

Input: Piyush Gaur