Gokulpuri Metro Station: गोकुलपुरी मेट्रो हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, FIR दर्ज, DMRC ने दो अधिकारियों को किया निलंबित
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Gokulpuri Metro Station: गोकुलपुरी मेट्रो हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, FIR दर्ज, DMRC ने दो अधिकारियों को किया निलंबित

Gokulpuri Metro Station: दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मानव जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मेट्रो ठेकेदारों, बिल्डरों के खिलाफ गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 337 और 304 ए के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की है.

Gokulpuri Metro Station: गोकुलपुरी मेट्रो हादसे के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, FIR दर्ज, DMRC ने दो अधिकारियों को किया निलंबित

Gokulpuri Metro Station: पूर्वी दिल्ली में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की चारदीवारी का एक हिस्सा गुरुवार को गिरने से 53 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए. इस बीच, डीएमआरसी DMRC ने कहा कि उन्होंने सिविल विभाग के दो अधिकारियों, एक प्रबंधक और एक जूनियर इंजीनियर को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने भी मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी और गंभीर चोटों के लिए 5 लाख रुपये और मामूली चोटों के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान करेगा. मृतक की पहचान करावल नगर निवासी विनोद कुमार पांडे के रूप में हुई है. पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले थे. उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं. दो बेटियां और एक बेटा है. एक बेटी की शादी हो चुकी है. उनके परिवार के सभी सदस्य सुल्तानपुर में रहते हैं. वह दिल्ली के करावल नगर में अकेले रहते थे.

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वह चावल आपूर्तिकर्ता/डिलीवरी व्यक्ति के रूप में काम करता था. उसने करावल नगर में एक दुकान से चावल एकत्र किया था और इसे वितरित करने के लिए जीटीबी एन्क्लेव जा रहा था. दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर वह गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजर रहा था. उसका बेटा पहुंच गया है. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि चार घायलों की पहचान लोनी निवासी 21 वर्षीय अजीत कुमार और मोहम्मद तजीर के रूप में हुई है और गोकलपुरी निवासी 19 वर्षीय मोनू और 27 वर्षीय संदीप को मामूली चोटें आईं.

अधिकारियों ने बताया कि घटना में दो मोटरसाइकिल और दो स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गईं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मानव जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मेट्रो ठेकेदारों, बिल्डरों के खिलाफ गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 337 और 304 ए के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की है.

(इनपुटः असाइमेंट)

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