PM Shram Yogi Maandhan Yojana: असंगठित क्षेत्र के मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. इन मजदूरों की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार कई अलग-अलग तरह की योजनाओं को लागू करती है. इन्हीं योजनाओं में एक है "प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना" सरकार लेकर आई है. जानें क्या हैं इसके फायदे और लाभ...
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PM Shram Yogi Maandhan Yojana: असंगठित क्षेत्र के मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. इन मजदूरों को दिक्कत तब होती है जब इनका कोई शरीर का अंग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है. इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार कई अलग-अलग तरह की योजनाओं को लागू करती है.
इन्हीं योजनाओं में एक है "प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना" (Shram Yogi Maandhan Yojana". सरकार की योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन देती है, जिन मजदूरों की कमाई ₹15000 या फिर इससे कम होती है. बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार, दिहाड़ी मजदूर आदि प्राप्त कर सकते हैं.
जानें, कब लागू हुई योजना
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी, 2019 में लागू किया गया था. सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन हर महीने दी जाएगी. इसी के साथ इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए.
तो वहीं, सरकार की योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते.
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जानकारी के मुताबिक, PMSYM Yojana का खास उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन देना है. इस योजना के तहत लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके और इसी के साथ आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके. सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत श्रमयोगी आत्मनिर्भर और सशक्त बने. इन लोगों को बुढ़ापे में किसी भी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े.
इस योजना से कौन जुड़ सकता है
बता दें कि इस योजना में कच्ची नौकरी में दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाला व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, कार या बस
चलाने वाला हो, छोटे और सीमांत किसान हो, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो, मछुआरे, पशुपालक आदि सभी इस श्रेणी में शामिल होंगे. घरों में काम करने वाली बाई हो, सफाईकर्मियों को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा.
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इनका नहीं खुलेगा खाता
PMSYM Yojana योजना में हिस्सा लेने के लिए कुछा नियम भी तय किए गए हैं. जैसेः- संगठित क्षेत्र का कामगार होना चाहिए. इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति की आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना में हिस्सा लेते वक्त व्यक्ति की आयु 40 साल होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या (Aadhaar Card) होना जरूरी है और व्यक्ति के नाम से खाता खुला होना चाहिए.
यहां खुलेगा खाता
इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति के पास पास कुख जरूरी दस्तावेज होना बेहद ही जरूरी है. उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए. इसी के साथ कोई सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए. बैंक खाते का पास बुक होना चाहिए. साथ ही एक फोटो भी होना चाहिए. इसके बाद जनसेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.