Rule Change From 1st November: आज से हुए ये 5 बड़े बदलाव, जानें कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर
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Rule Change From 1st November: आज से हुए ये 5 बड़े बदलाव, जानें कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर

Rule Change From 1st November: महीने की पहली तारीख को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी सहित ये 5 बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका असर आप पर पड़ेगा. 

Rule Change From 1st November:  आज से हुए ये 5 बड़े बदलाव, जानें कैसे डालेंगे आपकी जेब पर असर

Rule Change From 1st November: आज 1 नवंबर है, हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम सहित कई बड़े बदलाव होते हैं. दिवाली से पहले सरकार ने लोगों को महंगाई का बड़ा झटका दिया है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में 100 रुपये से ज्यादा का इजाफा किया गया है. वहीं OMCs ने हवाई ईंधन के दाम कम कर दिए हैं. जानते हैं महीने की पहली तारीख को कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका असर आप सभी पर पड़ेगा. 

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा
दिवाली के पहले दिन लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 101.50 रुपये का इजाफा किया है. इसके बाद दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1833 रुपये, कोलकाता में 1943 रुपये, मुंबई में 1785.50 रुपये और चेन्नई में 1999.50 रुपए हो गई है. इससे पहले अक्टूबर में भी कामर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 200 रुपये का इजाफा किया गया था.

2. हवाई ईंधन सस्ता
त्योहारों के समय लगातार एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में बढ़ोतरी लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी, जिसमें राहत मिली है. OMCs ने लगातार 3 बार हवाई ईंधन के दाम बढ़ाने के बाद ATF के दाम में 1074/ KL की कटौती की है. बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी. 

3. दिल्ली में BS-4 डीजल बसों के प्रवेश पर रोक
सर्दी के साथ Delhi-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आज से दिल्ली में BS-4 डीजल बसों की एंट्री बंद करने का फैसला किया है. आज से दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली BS-4 डीजल बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी. अब केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी एवं भारत स्टेज (बीएस)- 6 बसें ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगी.   

4. GST के नियम बदले
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अनुसार, आज से 100 करोड़ या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यापारियों को से 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करना होगा. 

5. BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर बढ़ाया ट्रांजेक्शन चार्ज
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ा दिया है,  जो S&P BSE SENSEX ऑप्शंस पर लगाया जाएगा. बढ़ा हुआ शुल्क आज से लागू होगा, जिसका असर निवशकों पर पड़ेगा. 

 

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