जो लोग इनकम टैक्स को भरते हैं तो ये खबर उन लोगों के लिए है. अप्रैल के महीने में टैक्स भरा जाएगा और लोगों को यह चिंता सताएगी कि टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश करें. आज हम जानेंगे टैक्स बचाने के लिए इस स्केम में करें निवेश.
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Tax Saving Tips: टैक्स को लेकर निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को काफी चिंता रहता है. वो हमेशा यही सोचते हैं कि फरवरी और मार्च महीने में कटने वाले टेक्स को कहां निवेश करके बचाया जा सके. वहीं निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों में टैक्स सेविंग क लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है. वैसे तो लगभग हर कर्मचारी को 80c के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के छूट के बारे में पता ही होगा, लेकिन इससे अधिक टैक्स की बचत कैसे करें आज इसके बारे में जानेगें. आइए जानते हैं कैसे करें टैक्स की बचत.
कहां करें निवेश
सबसे पहल यह जानना जरूरी है कि सेक्शन 80C के तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये के छूट के दायरे में आते हैं. यह भी जानना जरूरी है कि इसके अंदर क्या-क्या आते हैं जैसे जीवन बीमा प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, PPF में योगदान के प्रीमियम का भुगतान, नॉन-कमुटेबल डेफर्ड एन्युटी, अप्रूव्ड डिबेंचर्स/शेयर्स/म्यूचुअल फंड्स में निवेश, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में निवेश, बच्चों के एजुकेशन फीस का पेमेंट, 5 साल या उससे अधिक समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश होम लोन के रिपेमेंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश 80C के दायरे में आते हैं. इनसब में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर से छूट ले सकते हैं. लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसके अधिक कहां निवेश करेंगे तो आपको छूट मिलेगा. आइए जानते हैं. आपने नेशनल पेशन स्किम ( NPS) के बारे में जरूर सुना होगा. आइए जानते हैं इसमें निवेश के बारे में.
क्या है NPS
टैत्स छूट के अलावा जो लोग अपने रिटायरमेंट के बाद भई बेहतर कमाई का जरिया खोज रहे हैं वो NPS में खाता खुलवा सकते हैं. वहीं इस अकाउंट को आप अपने या पत्नी के नाम से भई खुलवा सकते हैं. इस स्किम के जरीए आपका 60 वर्ष पूरा होने पर एक मुश्तकैश और मासिक पेंशन की सुविधा मिलती है. यानी की 60 वर्ष के होने के बाद भी आप किसी अन्य पर निर्भर नहं रहेंगे.
कैस करें निवेश
इस स्किम में आप अपनी आमदनी के हिसाब से मंथली या फिर सालाना पैसे जमा कर सकते हैं. वहीं NPS में आप महीना 1000 रपये से भी शुरू कर सकते हैं और इसे आप 65 के होने तक भी चला सकते हैं. वहीं NPS मं निव्श करने पर आपको 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी माना जाता है. इसमें आप 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एकमुश्त भी निकाल सकते हैं.
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टैक्स को बचाने के लिए आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अधिकतम 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं. जो लोग एनपीएस में निवेश करते हैं उनके लिए 50 हजार रुपये तक निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आता है. इसके तह आप लगभग 80C को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट पा सकते हैं.