मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग की बैठक की गई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें से एक हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (HEEP-2020) के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36 हजार से 48 हजार रुपये तक तय करने का निर्णय लिया गया है.
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चंड़ीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट मीटिंग की बैठक की गई. इसमें हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (HEEP-2020) के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36 हजार रुपये से 48 हजार रुपये तक तय करने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल ने एसजीएसटी (SGST) प्रतिपूर्ति और निवेश सब्सिडी को कुल 50 प्रतिशत पर कैपिंग करने को भी मंजूरी दी है. जो निवेशक फर्म द्वारा अधिकतम SGST की प्रतिपूर्ति कुल 50 प्रतिशत भुगतान किया गया हो. हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र (Haryana Residential Certificate), मान्यता प्राप्त ईएसआई (ESI), पीएफ नंबर से पे-रोल या अनुबंध पर 40 हजार रुपये तक प्रति महीने वेतन के रूप में कमाने वाले राज्य के कुशल/ अर्ध-कुशल, अकुशल कर्मचारियों की क्षमता निर्माण करने के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान करने का सुझाव दिया गया था.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह सब्सिडी ग्रुप बी, सी और डी ब्लॉक में 10 साल के लिए प्रति कर्मचारी हर साल 48 हजार रुपये तय होगी. हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति (Ayush Medical Reimbursement Policy) का मसौदा तैयार किया है. इस नीति का उद्देश्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुंच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है. बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल की बैठक मे सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (Sonipat Metropolitian Develpoment Authority- SMDA), सोनीपत, 2023 विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई. इस विधेयक का उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के शासन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है.
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सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग(Haryana Skill Development & Industrial Training Department), ग्रुप (ख) निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई. नए नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है. वर्तमान में मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/ डिग्री निर्धारित योग्यता थी. वित्त एवं योजना अधिकारी, प्रधानाचार्य (फुटवियर), प्रशिक्षण अधिकारी (बीटीसी) शिक्षुता तथा प्लेसमेंट अधिकारी के नए सृजित पदों को भरने के लिए नियमों में प्रावधान किया गया है. साथ ही जो पद खाली हुए हैं या अपग्रेड हुए हैं, उन पदों को नियमों से हटाया गया है.
कम्प्यूटर पर कार्य करने की प्रवीणता लाने के लिए कम्प्यूटर एप्रीशिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) पास करने का प्रावधान किया गया है. मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) को हरियाणा सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गई. सीआरआईडी (CRID) ने प्रदेशभर में पीपीपी (PPP) को लागू किया है और साथ ही हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में ई-गवर्नेंस सिद्धांतों का एकीकरण किया है. CRID ने अन्य योजनाओं और सेवाओं के डेटा के साथ डेटा संग्रह, डेटा सत्यापन और PPP डेटा के एकीकरण पर काम किया है.
बैठक में लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में फेजिंग हेतु नीति और लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान के पुनरीक्षण के लिए दो-तिहाई आवंटियों से सहमति लेने की स्वीकृति प्रदान की गई. इस नीति का उद्देश्य लेआउट और भवन नक्शों के संशोधन से जुड़े मामलों में आपत्तियां, सुझाव आमंत्रित करने और आबंटियों की सहमति लेने की आवश्यकता के संदर्भ में मुद्दों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है. नीति का लक्ष्य वर्तमाल लाईसेंसों पर उठ रहे अधिकांश विवादों का समाधान करने के साथ-साथ लेआउट प्लान को संशोधित करना है.
Input: विजय राणा