भिवानी मे हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राज कुमार मक्कड़ ने दिव्यांगजनों को नौकरी देने की बात कही है.
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भिवानी: भिवानी मे हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राज कुमार मक्कड़ ने दिव्यांगजनों को नौकरी देने की बात कही है. बता दें कि राज कुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत आने वाले कुछ ही समय में प्रदेश में एमेजन के माध्यम से 1200 मूक-बधिर दिव्यांगजनों को नौकरी मुहैया करवा कर रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरु कर हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार पारदर्शी ढंग से दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है.
दिव्यांगों को हरियाणा सरकार देगी नौकरी- राज्य आयुक्त
राज्य आयुक्त मक्कड़ ने लोक निर्माण विश्राम गृह में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही मकसद है कि पात्र दिव्यांगों को उनके लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा. दिव्यांगों के अधिकार उनके हक हैं, जो कि उनको हर हाल में मिलने चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में हरियाणा के गठन होने से अब तक के समय का बैकलॉग भरा जाएगा, जिसमें उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत चार सदस्यों की कमेटी का गठन किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं, उनमें कट लगाया जाएगा और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा. इसके साथ-साथ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हरैत की बात ही सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अब तक अनुसूचित जाति वर्ग व दिव्यांगजनों को उनके रोस्टर अनुसार पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई. पदोन्नति में लाभ मिलना तो दूर की बात है, जबकि ये कॉलेज सरकार से 95 प्रतिशत सरकारी सहायता का अनुदान लेते हैं.
प्रदेश में भरे जाएंगे दिव्यांगों के करीब दस हजार पद
राज्य दिव्यांगजन आयुक्त मक्कड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार तीन लाख पदों पर भर्तियां करेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. इसमें दिव्यांगजनों का विभिन्न सरकारी महकमों का बैकलॉग भी शामिल है, जो कि तीन प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि इन पदों में दो लाख पद कौशल रोजगार निगम और एक लाख पद एचपीएससी और एचएसएससी के द्वारा भरे जाएंगे. ऐसे में प्रदेश में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के करीब दस हजार पद भरे जाएंगे. उन्होंने बताया कि एमेजन कंपनी के माध्यम से गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 1200 मूक-बधिर दिव्यांगजनों रोजगार प्रदान करवाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन नौकरियों में शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है, जबकि आयु सीमा नहीं है.
राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राज कुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिए गांवों में स्मॉल स्केल सेंटर खोले जाएंगे, जिसके लिए खेल विभाग के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं. इसमें पात्र चार-पांच दिव्यांग अपना समूह बनाकर कार्य कर सकते हैं. इन स्मॉल सेंटरों में पैरा खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे. इसके लिए आने वाले बजट में प्रावधान किया गया है, जिस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है.
साथ ही वाहनों की खरीद पर मिलेंगे ये फायदे
-दिव्यांगजन द्वारा वाहन खरीद पर होने वाले उपरी खर्च पर सरकार द्वारा दस प्रतिशत जीएसटी की छूट दी जाएगी.
- इसी प्रकार वाहन के बीमा पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है. इसी प्रकार दिव्यांग को उसके एक वाहन पर आजीवन एक-एक फास्टैग फ्री मिलेगा, जिससे उसको टोल नहीं देना पड़ेगा.
- नए वाहन पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं लगेगा.
- वाहन खरीद में होने वाले उपरी खर्च में सामान्य की अपेक्षा 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलेगा.
- इसके अलावा दिव्यांगों को वाहन खरीदने के दौरान उसको मोडिफाई करवाने की भी जरूरत नहीं होगी.
Input: नवीन शर्मा