Haryana Police Recruitment Rules: हरियाणा पुलिस भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब भर्ती परीक्षा में 20% प्रश्न हरियाणा से संबंधित को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस में 5000 पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जा सकेगी.
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Haryana Police Recruitment Rules: हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम एक बार फिर बदले जाएंगे, जिसके तहत अब भर्ती परीक्षा में 20% प्रश्न हरियाणा से संबंधित को शामिल किए जाएंगे. इन बदलावों को लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने आपत्ति जताई थी. अब इस प्रस्ताव पर एडवोकेट जनरल और कानूनी प्रतिनिधि ने मोहर लगा दी है. कैबिनेट की अगली बैठक में इस बदलाव पर मंजूरी दी जा सकती है, जिसके बाद पुलिस में 5000 पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जा सकेगी.
इससे पहले भी गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल कार्यालय और एलआर से मंजूरी मिलने के बाद पिछले साल 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लाया गया था, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहकर आपत्ति लगा दी कि एग्जाम पैटर्न में हरियाणा से जुड़े प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है. इसके बाद भर्ती नियमों में संशोधन की फाइल को अगली कैबिनेट बैठक तक के लिए होल्ड पर रख दिया गया था.
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गृह विभाग ने अब जो नए भर्ती नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) पास आवेदकों में से पदों की तुलना में दस गुना को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) के लिए बुलाया जाएगा. इसमें जो उम्मीदवार पास होंगे, उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग (शारीरिक परीक्षण) टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. इसमें दौड़ होगी. दौड़ पूरी करने पर कोई अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह साक्षात्कार का हिस्सा होगी.
फिजिकल स्क्रीनिंग में पास अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा. लिखित परीक्षा कुल 94.5 अंक की होगी, जिसमें 20 प्रतिशत सवाल हरियाणा की राजनीति, इतिहास और संस्कृति सहित अन्य विषयों से संबंधित होंगे. इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत पात्र अभ्यर्थियों को 2.4 अंक दिए जाएंगे. इसके बाद मेरिट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का चयन होगा.
(इनपुटः विजय राणा)