Kaithal News: कैथल पुलिस ने पोक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता अभियान चलाया. इसको लेकर जिला कैथल में जगह-जगह पॉक्सो एक्ट जागरूकता अभियान के होर्डिंग बोर्ड और चित्र लगाए जा रहे हैं. इसके माध्यम से समझाया जा रहा है कि पोक्सो एक्ट क्या होता है, ताकि लोग इस तरह के अपराध से बच्चे और उनकी इस बारे इसकी सजा के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.


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इस बारे में महिला थाना इंचार्ज रेखा धीमान से बात की गई तो उनका कहना था कि कैथल की पुलिस अधीक्षक उपासना के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग जिले में जगह-जगह पर इस तरह के बोर्ड लगवा रहे हैं, जिसमें चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि पोक्सो एक्ट क्या है और क्या इसमें सजा का प्रावधान है, ताकि लोग इस तरह के अपराध करने से बच्चे इसलिए इस कानून के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें.


रेखा धीमान ने कहा कि हमने इन पोस्टरों  पर चित्रों के माध्यम से इस प्रकार जानकारी की जानकारी दी है. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (लड़का/लड़की) के साथ यौन शोषण किया तो POCSO ACT के अनुसार संगीन सजा होगी. 


बच्चे को गलत नियत से छूना (छेड़छाड़ करना) धारा 8 POCSO एकट के तहत 3 से 5 वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों होंगे. बच्चों के मोबाईल पर गलत मैसेज व अश्लील चित्र भेजना बच्चो का पीछा करने पर धारा 12 POCSO ACT के तहत 3 वर्ष तक की सजा व जुर्माना दोनों होंगे.


बच्चों से सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास करना धारा 6 के अनुसार सजा व जुर्माना दोनों होंगे. 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद व मृत्यु दंड तक की सजा व जुर्माना हो सकता है. बच्चों से बलात्कार अपराध धारा 4 POCSO ACT के तहत सजा 7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं. ऐसा कोई भी अपराध होता दिखे तो उसकी सूचना तुरंत 112 नम्बर पर कॉल कर के दें.


Input: Vipin Sharma