Kanjhawala Case: अंजलि के आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का मुकदमा, पुलिस ने जोड़ी धारा 302
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Kanjhawala Case: अंजलि के आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का मुकदमा, पुलिस ने जोड़ी धारा 302

Kanjhawala Case: कंझावला केस में गृह मंत्रालय की तरफ से भी आरोपियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 जोड़ दी है.

Kanjhawala Case: अंजलि के आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का मुकदमा, पुलिस ने जोड़ी धारा 302

Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला में हुए सड़क हादसे में अंजलि को घसीटने वाले वाले सभी आरोपियों के खिलाफ अब धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. इस घटना के सामने आने के बाद से ही आरोपियों पर धारा 302 लगाने की मांग की जा रही थी. हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से भी आरोपियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 भी जोड़ दी है. 

स्पेशल CP सागर प्रीत हुड्डा के अनुसार कंझावला मामले में सबूत इकट्ठे करने के सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 304 की जगह पर धारा 302 जोड़ दी गई है. 

 

क्या है पूरा मामला
1 जनवरी 2023 को दिल्ली के कंझावला इलाके में लड़की की नग्न लाश मिली थी, काफी दूर तक घसीटने की वजह से लाश के शरीर के कपड़े फट चुके थे. वहीं शरीर के कई हिस्से भी गायब थे. जांच के बाद पता चला कि 20 साल की अंजलि को 4 युवकों ने टक्कर मारने के बाद 12 किलोमीटर तक घसीटा. इस हादसे ने देशभर को झकझोर कर रख दिया. 

इस मामले में जांच शुरू होने के बाद हर दिन नए खुलासे हुए, पहले पकड़े गए आरोपी सच कबूल करने से इनकार करते रहे. वहीं बाद में आरोपियों द्वारा भी ये बात कबूल की गई कि उन्हें पता था कि टक्कर के बाद लड़की गाड़ी में फंसी हुई है. 

दिल्ली पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में 7 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल और बाद में  
आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इस मामले में अंकुश खन्ना को पहले ही जमानत दे दी थी, वहीं आज रोहिणी कोर्ट ने आरोपी आशुतोष को भी 50 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत दी है.  

11 पुलिसकर्मी सस्पेंड 
इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल और 1 कॉन्स्टेबल शामिल हैं.