Haryana Election: हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गईं EVM की जांच होगी या नहीं? कांग्रेस नेता ने दायर की SC में याचिका
Karan Singh Dalal: याचिका में अनुरोध किया गया है कि यह प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए. याचिका में कहा गया है कि यह मामला देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे तत्काल और निर्णायक रूप से हल किया जाना चाहिए.
Supreme Court: कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गईं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. पांच बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल ने इस याचिका में चुनाव आयोग (ECI) को EVM के चार कम्पोनेंट (कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट, VVPAT और सिंबल लोडिंग यूनिट) की मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की.
इस याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि यह प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए. याचिका में कहा गया है कि यह मामला देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे तत्काल और निर्णायक रूप से हल किया जाना चाहिए.
इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने देश में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया था, जिसमें किसी चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर 5 प्रतिशत EVMs की इस्तेमाल मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन का निर्देश दिया गया था. यह जांच EVMs के निर्माता कंपनियों के इंजीनियर करेंगे. इस दौरान उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि ECI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार EVM के चार घटकों की इस्तेमाल मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए कोई प्रक्रिया नहीं जारी की है. यह ECI की किसी भी प्रकार की जांच से बचाने की इच्छा को दर्शाता है.
इस बार के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम इससे उलट आए. 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी को 48, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं. इसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने धांधली करके ये चुनाव जीता.
इनपुट: आईएएनएस
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