Delhi News: NCCSA की पहली बैठक के बाद बोले CM केजरीवाल, केंद्र कर रही अफसरों के जरिये दिल्ली चलाने का प्रयास
NCCSA Ordinance: राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) की पहली बैठक के बाद CM केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाकर अफसरों के जरिये दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रही है. इस अध्यादेश के द्वारा केंद्र ने CM के ऊपर भी दो अफसर बिठा दिए हैं.
NCCSA Ordinance: राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद से लगातार CM केजरीवाल केंद्र की BJP सरकार पर हमलावर हैं. CM केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी कि आज राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) की पहली बैठक हुई. केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाकर अफसरों के जरिये दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रही है. इस अध्यादेश के द्वारा केंद्र ने CM के ऊपर भी दो अफसर बिठा दिए हैं.
कैबिनेट के निर्णय पर भी अंतिम निर्णय चीफ सेकेट्री लेकर एलजी को भेजेगा और फिर एलजी तय करेंगे उन्हें क्या करना है. जब अधिकारी बिना बताए फाइल एलजी को भेजकर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया जाएगा और अधिकारियों ने कहा दो एक से सहमति है और एलजी ने मान लिया. फिर चुनी हुई सरकार की क्या जरूरत है? अगर अधिकारियों को ही दिल्ली को चलाना है.
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दिल्ली की सुरक्षा पर उठाए सवाल
CM केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर आज LG को पत्र लिखा है. CM ने कहा कि दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज दिल्ली के लोग चिंतित हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. इसलिए LG को पत्र लिखकर यह मांग की कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की जाए. साथ ही थाना स्तर पर कमेटी को शुरु किया जाए. वहीं आज की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा एक लैब अधिकारी पर कार्रवाई की बात थी जिसे कमेटी ने माना है और अंतिम फैसले के लिए एलजी को भेज दिया गया है.
विपक्ष की बैठक
वहीं 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में मुख्य मुद्दा अध्यादेश होगा. इस अध्यादेश को लेकर हम विपक्ष के सभी दलों को बताएंगे कि कैसे यह अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश कर रही है. ये अध्यादेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं लाया गया बल्कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी लाया जाएगा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है. इसलिए जरूरी है कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस अध्यादेश का विरोध करें.
क्या है NCCSA Ordinance?
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) गठित किया है, जिसके अनुसार, दिल्ली में कार्यरत दानिक्स और सभी ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार NCCSA के पास होगा. साथ ही NCCSA की अध्यक्षता दिल्ली के CM करेंगे और दो अन्य सदस्य मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे. इसके बाद अंतिम निर्णय का अधिकार LG के पास होगा.