Court Verdict: PM नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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नई दिल्ली : कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई की थी. इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलों के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने केस डायरी और कई गवाहों के लिखित बयान भी पेश किए थे. 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया था. वहीं मनी लांड्रिंग मामले में 9 मार्च को उन्हें ED ने गिरफ्तार किया था.
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सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई, नई आबकारी नीति के मसौदे में बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कैबिनेट नोट में कुछ बदलाव कर किए थे.
उधर PM नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें PM मोदी की डिग्री दिखाने का निर्देश दिया गया था.