Manish Sisodia: तिहाड़ से निकलते ही मनीष सिसोदिया ने बताया केजरीवाल का Exit प्लान
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Manish Sisodia: तिहाड़ से निकलते ही मनीष सिसोदिया ने बताया केजरीवाल का Exit प्लान

Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो अरविंद केजरीवाल 24 घंटों के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनियाभर में जिन धाराओं को आतंकवादियों पर लगाई जाती है भारत में उनको नेताओं पर लगाई जा रही है.

Manish Sisodia: तिहाड़ से निकलते ही मनीष सिसोदिया ने बताया केजरीवाल का Exit प्लान

Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि यदि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे.

आतंकवादियों पर लगने वाला धारा नेताओं पर लगा
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, “नेताओं को जेल में रखा जा रहा है. दुनियाभर में आतंकवादियों और माफियाओं पर जो कानून लगाए जाते हैं, वे यहां नेताओं पर लगाए जा रहे हैं. उन्हें लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा रहा है. यह पूरी तरह से तानाशाही है.”

केंद्र सरकार को सुनाई खरी-खोटी
मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस "तानाशाही" की वजह से देश की आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है.

विपक्ष एकजुट हुआ तो 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल
सिसोदिया ने कहा, "हम सभी विपक्षी दलों को इसके लिए एकजुट होना होगा. सभी विपक्षियों को एकजुट होकर सोचना होगा कि आज उसका नेता जेल में है, तो कल हमारा भी होगा. लिहाजा हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा. मैंने कल (शुक्रवार को) भी यह बात कही थी और आज भी यह बात दोहराता हूं कि देश ने विपक्ष को एक ताकत दी है. अगर आज पूरा देश एकजुट हो जाएगा, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे."

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17 महीने बाद आए बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'ट्रायल में देरी' को देखते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी. उन्हें 26 फरवरी 2023 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. इन 17 महीनों में उन्होंने जमानत के लिए कई बार निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगी थी, लेकिन आखिरकार '09 अगस्त को उन्हें खुली हवा में सांस लेने का आदेश जारी हुआ.'