नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की. देर रात करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी ऑफिस से निकले. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उन्हें मंगलवार को फिर से पेश होने को कहा है. इससे पहले दिल्ली पुलिस की अनुमति के बिना दोपहर को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया.  


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कांग्रेस ने राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ सत्याग्रह मार्च का आह्वान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी. इसके बाद सोमवार को सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. पार्टी कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन के लिए जुट गए. 


इस दौरान दिल्ली पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के 459 कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया. उन्हें अकबर रोड, क्यू प्वाइंट एपीजे कलाम रोड और मान सिंह रोड से हिरासत में लिया गया और क्रमशः मंदिर मार्ग, तुगलक रोड और फतेहपुर बेरी पुलिस थानों में ले जाया गया.



 


पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप 


इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके कुछ नेताओं के साथ मारपीट की और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए सरकार पर निशाना साधा. पुलिस ने कहा कि विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट और चोटिल होने के आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी।


पुलिस ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 100 वरिष्ठ नेताओं और कर्मचारियों को अकबर रोड और मौलाना आजाद रोड चौराहे के माध्यम से पार्टी मुख्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिनकी सूची पहले से उपलब्ध कराई जानी थी. हिरासत में लिए गए 459 लोगों में अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 11 राज्यसभा सदस्य, विभिन्न राज्यों के पांच विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया. 


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि देर रात हिरासत में लिए गए कांग्रेस की सभी महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रिहा कर दिया गया है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. विशेष पुलिस अधिकारी सागर प्रीत हुड्डा ने कहा, पुलिस कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के घायल होने की शिकायतें मिली हैं, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा बल प्रयोग की ऐसी कोई घटना नहीं हुई और अब तक कोई एमएलसी मामला दर्ज नहीं किया गया है.


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पुलिस के मुताबिक इस साल 24 मई से क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है, जिससे किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन के आयोजन पर रोक है. दरअसल एआईसीसी सचिव ने पुलिस को लिखे पत्र में आश्वासन दिया था कि राहुल गांधी के साथ ईडी कार्यालय में भीड़ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी 24 अकबर रोड से ईडी कार्यालय के लिए निकले तो कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुलूस के रूप में उनके साथ चल दिए.