Noida News: बड़ी खबर! नोएडा में इस दिन हजारों किसान करने वाले हैं प्रदर्शन, जान लें पूरी जानकारी
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Noida News: बड़ी खबर! नोएडा में इस दिन हजारों किसान करने वाले हैं प्रदर्शन, जान लें पूरी जानकारी

Noida Farmers Protest: नोएडा में किसान एक बार फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं. किसान मुआवजे  को लेकर ये प्रदर्शन करने वाले हैं. 3 जुलाई को भारतीय किसान परिषद, किसान सभा और जय जवान जय किसान के संयुक्त मोर्चा ने जिलाधिकारी का घेराव करने का ऐलान किया है.

Noida News: बड़ी खबर! नोएडा में इस दिन हजारों किसान करने वाले हैं प्रदर्शन, जान लें पूरी जानकारी

Noida Farmers Protest: नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कई महीनों तक किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया था. शासन से मिले आश्वासन और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह प्रदर्शन खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण की वादाखिलाफी के विरोध में किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

जुटेंगे हजारों किसान
पहला प्रदर्शन 3 जुलाई को भारतीय किसान परिषद द्वारा किया जाएगा. इसके बाद भारतीय किसान यूनियन भी 8 जुलाई को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे.  

जिलाधिकारी का किया घेराव
जानकारी के मुताबिक, 3 जुलाई को भारतीय किसान परिषद, किसान सभा और जय जवान जय किसान के संयुक्त मोर्चा ने जिलाधिकारी का घेराव करने का ऐलान किया है. वहीं, 8 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन प्राधिकरण का घेराव करेगा. दोनों ही प्रदर्शन में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे.

विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती
दरअसल नोएडा को 81 गांवों की जमीनों पर बसाया गया है. 1997 से 2014 के बीच जमीन अधिग्रहीत हुई. इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5 प्रतिशत विकसित प्लॉट दिए गए. बाकी गांव के किसान हाईकोर्ट चले गए. उन्होंने मुआवजा और विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी.

कोर्ट गए थे किसान
कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के भू-अर्जन अधिनियम 1984 के प्रावधान के मुताबिक 16 गांव की 19 अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई. इस चुनौती पर हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को किसानों को 64.70 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 10 प्रतिशत प्लाट आबादी में देने का आदेश दिया. बाद में इस आदेश के विरोध में भी कुछ किसान कोर्ट गए. इसमें ऐसे किसान थे, जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो कोर्ट नहीं गए थे.

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2019 से कर रहे हैं आंदोलन
कोर्ट ने उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण को निर्णय लेने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191 वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि आबादी में 10 प्रतिशत प्लाट या इसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाए. इसमें सिर्फ उन्हीं किसानों को शामिल किया गया, जो हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर 2011 के आदेश में शामिल थे. हालांकि, प्राधिकरण ने माना कि साथ ही जिन किसानों ने अधिसूचना को चुनौती नहीं दी या जिनकी याचिका निरस्त कर दी गई, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा. जिसके बाद से किसान लगातार समय-समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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