Noida Pet Policy: कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा 10 हजार का जुर्माना, जानें क्या है नई पॉलिसी
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Noida Pet Policy: कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा 10 हजार का जुर्माना, जानें क्या है नई पॉलिसी

नोएडा में रहकर पालते हैं जानवर तो हो जाएं सावधान!  बीते दिनों नोएडा की सोसायटियों में पालतू कूत्तों और जानवरों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे. बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है. इसको लेकर हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने नए नियमों को लागू किया है. पढ़ें पूरी खबर... 

 

Noida Pet Policy: कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा 10 हजार का जुर्माना, जानें क्या है नई पॉलिसी

Noida Pet Policy: अगर आप नोएडा में रहे हैं और आपके पास पालतू जानवर है. तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. पिछले कुछ समय से नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में आवारा और पालतू कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. अब इसी समस्या को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने पालतू और आवारा जानवरों को लेकर अब नयी गाइडलाइन तैयार कर दी है. ऐसी घटनाओं को लेकर बाद में कई सोसायटियों में हंगामा देखने को मिला है.

उसी को देखते हुए प्राधिकरण ने इसको लेकर कई नीतियां बनाई हैं, जिस के कारण लोगों के बीच आपसी विवाद भी बढ़ता जा रहा था. अब एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board Of India) की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी द्वारा पॉलिसी के मुताबिक, अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये देने होंगे. साथी ही घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक पर होगी.

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यही नहीं आवारा कुत्तों को लेकर अथॉरिटी ने कड़े नियम बनाए हैं. कुत्तों के लिए जहां-तहां खाने डालने वाले भी रडार पर रहेंगे. अब लोग जहां-तहां कहीं भी खाना नहीं डाल पाएंगे.

क्या है नई पॉलिसी?

पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो न्यूनतम 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा. कुत्ते के मालिक को घायल व्यक्ति अथवा जानवर का पूरा उपचार करवाना होगा, जिसका खर्च कुत्ते का मालिक वहन करेगा. 31 जनवरी, 2023 तक नोएडा में कुत्ता और बिल्ली, दोनों का पंजीकरण कराना होगा. क्योंकि पालतू कुत्तों, बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन न कराने की दिशा में जुर्माना लगाया जाएगा.

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पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है. उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से) हर महीने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. RWA/AOA, ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा. इस शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्लूए/एओए की होगी.

डॉग फीडर्स की मांग और उनके सहयोग से आरडब्लूए और एओए आउटडोर एरिया पर फीडिंग पॉइंट बनाएंगे. इन फीडर पॉइंट पर सूचना बोर्ड लगाने अनिवार्य होंगे. आवारा कुत्तों के लिए खाने-पीने का इंतजाम फीडर्स, आरडब्लूए और एओए अपने खर्च पर करेंगे. पालतू जानवर द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.