Noida: लॉकर में कैश रखने वाले सावधान! दीमक ने चट किए 5 लाख रुपये, बैंक ने कही ये बात
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Noida: लॉकर में कैश रखने वाले सावधान! दीमक ने चट किए 5 लाख रुपये, बैंक ने कही ये बात

Noida Bank Locker: नोएडा के सेक्टर-51 में सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के एक लॉकर में रखे 5 लाख रुपये और आभूषण दीमकों ने नष्ट कर दिया. बैंक शाखा ने सभी लॉकर होल्डर्स को अपने लॉकर चेक करने का निर्देश दिया है. आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत लॉकर में नकदी रखना प्रतिबंधित है.

Noida: लॉकर में कैश रखने वाले सावधान! दीमक ने चट किए 5 लाख रुपये, बैंक ने कही ये बात

Noida Bank Locker: नोएडा सेक्टर-51 स्थित सिटीजन कोआपरेटिव बैंक के लॉकर में रखे पांच लाख रुपये और आभूषणों के डिब्बे दीमक चट गए. लॉकर होल्डर ने जब इस मामले की शाखा प्रबंधक से शिकायत की तो उन्होंने RBI की  गाइडलाइन के हिसाब से मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. शाखा प्रबंधक ने बैंक के सभी लॉकर होल्डरों से संपर्क कर अपना-अपना लॉकर चेक करने को कहा, जिससे यह पता चल सके कि अन्य लॉकर में भी तो दीपक नहीं लग गए हैं.

लॉकर में रखे पैसे हो गए गायब
ये खबर सामने आने के बाद बैंक में अफरा-तफरी मची हुई है, लॉकर चेक करने वालों की बैंक शाखा में भीड़ लग रही है. लॉकर होल्डर के दो लाख रुपये पूरी तरह से दीमकों ने खत्म कर दिए, जबकि तीन लाख रुपये को इस स्थिति में कर दिया कि वह बाजार में चल नहीं सकते. लॉकर होल्डर आरबीआइ से इन नोटों को बदलवाने के लिए शाखा प्रबंधक पर दबाव बना रहा है. एक लॉकर होल्डर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि फोन पर बैंक ने संपर्क किया कि वह अपना लॉकर आकर चेक कर लें.

आभूषण भी लॉकर में खत्म कर दिया गया
शाखा में पहुंचने पर पता चला कि एक लॉकर में रखें पांच लाख रुपये के नोट दीमक चट कर गए हैं. वहीं, कीमती आभूषण के बॉक्स भी दीमकों ने खत्म कर दिया है. दूसरी ओर इस घटना के बाद लॉकर होल्डर ने बैंक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बैंक द्वारा 2 से 12 हजार रुपये लॉकर होल्डर शुल्क लिया जाता है. ऐसे में लॉकर में रखें सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होती है. कम से कम दो बार टरमाइट ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए, जबकि बैंक शाखा की ओर से यह काम नहीं किया गया, जिससे उनके लॉकर में दीमक लग गया. हालांकि, शाखा प्रबंधक ने स्वीकार किया कि बैंक की दीवार में सीलन है. इससे दीमक आ गया होगा, लेकिन अन्य लॉकर इसकी चपेट में नहीं आया है.

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नहीं रख सकते लॉकर में पैसे
वहींल इस मामले में एलडीएम इंदु जैसवाल ने कहा कि लॉकर उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए होता है. बैंक की ओर एक अनुबंध के साथ लॉकर होल्डर को उपलब्ध कराया जाता है. जिसमें जरुरी दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, कीमती आभूषण समेत अन्य आइटम रखा जा सकता है, लेकिन लॉकर में पैसा नहीं रखा जा सकता है. यह RBI गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है. यदि कोई व्यक्ति राशि को लॉकर में रखता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि यह रकम उसकी वैध रकम है, जिसके लिए सीए से उन्होंने सत्यापित करना होगा. अन्यथा लॉकर होल्डर की मुसीबत बढ़ सकती है.

इनपुट- विनय कुमार

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