Income Tax Department: आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्‍डर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया है. जिसमे यह बताया गया है कि 1 अप्रैल से उन Pan Card को बंद कर दिया जाएगा यानी, जो Aadhaar Card से लिंक कराने के निर्देश जारी किए गए है. इसका बतलब यह है कि आपको 31 मार्च तक अपने आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा. जो लोग 1 अप्रैल से बिना लिंक पैन कार्ड का इस्‍तेमाल करेंगे तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है.  बता दें कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. अ


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10 हजार रुपये के जुर्माने से बचने के लिए दें 1,000 रुपये
आप हजार रुपये का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes- CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है. आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे. आपको बता दें आयकर विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत नियम का पालन न करने पर 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल सकता है. 


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ऐसे से Pan को Aadhaar से लिंक
-इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. 
-अपनी पर्सनल जानकारी दर्ज करें. जैसे नाम और जन्‍म तिथि आदि.
- इसके बाद डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डालें.
-इसके बाद आपको 'Link Aadhaar' लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. 
-इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा. 


Pan का Aadhaar से लिंक न होने पर इन दिक्कतों का करना पड़ सकता है सामना. 
-5 लाख रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकेंगे. 
-किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से ज्‍यादा का Deposit या Withdarw नहीं कर सकेंगे. 
-Pan Card Inactive होने पर आप Tax Return फाइल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में TDS भी डूब सकता है. 
-म्यूचल फंड या शेयर बाजार में निवेश के समय दिक्‍कत आ सकती है. 
-सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.