दिल्ली सरकार ने रेस्तरां, रिसॉर्ट, दुकानों, होटल, व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 25 मई के दिन दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में मदद करने के अपने सभी कर्मचारियों को अवकाश देने का निर्देश दिया है.
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Delhi: अगर आप दिल्ली निवासी हैं और आपको यह चिंता सता रही है कि वोट वाले दिन आप छुट्टी लें या न लें. अब आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. दिल्ली के लोग अब छुट्टी के लिए अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिल्ली चुनाव के लिए जब भी वोटिंग होगी, तो दिल्ली के नागरिकों को उनके दफ्तर चाहे सरकारी हो या फिर गैरसरकारी हो. उन्हें वोट डालने के लिए छुट्टी मिलेगी. इस बार यह आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया है.
25 मई के दिन प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों की भी रहेगी छुट्टी
दिल्ली सरकार ने रेस्तरां, रिसॉर्ट, दुकानों, होटल, व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 25 मई के दिन दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में मदद करने के अपने सभी कर्मचारियों को अवकाश देने का निर्देश दिया है. आपको बता दें कि दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में 25 मई के दिन वोटिंग होनी है. वोटिंग वाले दिन वैसे तो सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हमेशा छुट्टी को लेकर चिंता में रहते है. ऐसे में दिल्ली सरकार का यह आदेश उन लोगों को काफी सुकून देगा और वहां जाकर वोट डाल पाएंगे.
दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने जारी किया आदेश
दरअसल, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की तरफ से सोमवार के दिन यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गथा कि जन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी प्रावधान के मुताबिक किसी भी तरह का व्यवसाय या फिर व्यापार औद्दोगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का पूरा हकदार है और उसे मतदान वाले दिन छुट्टी दी जाएगी.