Delhi Pollution Latest Update: नोएडा से राजधानी में गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों पर रोक लगी, नोएडा में भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर में लगाए गए. गौतम बौद्ध नगर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए गए, तो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया जाएगा.
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Delhi Vehicles Ban: नोएडा से राजधानी में गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों पर रोक लगी, नोएडा में भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर में लगाए गए GRAP IV प्रतिबंधों के साथ नोएडा से राजधानी में गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. और गौतम बौद्ध नगर में BS-III (पेट्रोल) और BS-IV (डीजल) वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
यातायात पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में गंभीर प्रदूषण के स्तर और बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं के बीच 5 नवंबर को केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV के अनुसार प्रतिबंध लागू हो गए हैं. ग्रेप इन परिस्थितियों में लगयाा जाता है.
Grap स्टेज I- 'खराब' (AQI 201-300)
Grap स्टेज II- 'बहुत खराब' (AQI 301-400)
Grap स्टेज III- 'गंभीर' (AQI 401-450)
Grap स्टेज IV- 'गंभीर प्लस' (AQI>;450).
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पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने कहा कि ग्रेप IV निर्देशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा. लगाए गए प्रतिबंधों के तहत BS-III (पेट्रोल) और बीएस-IV (डीजल) की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. एक पुलिस बयान में कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल, चार पहिया वाहन पर नोएडा से दिल्ली में आने पर रोक लगी है और वहीं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी एलएनजी / सीएनजी / इलेक्ट्रिक ट्रकों को अनुमति दी गई है.
साथ ही कहा कि कि इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा सीएनजी और बीएस-VI डीजल पर चलने वाले और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित कर दिया गया है. यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले भारी और मध्यम वाहनों पर भी लागू होता है. आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, मालवाहक वाहन.
पुलिस के अनुसार निर्माण सामग्री को ठीक से ढके बिना ले जाने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गौतम बौद्ध नगर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे वाहन सड़क पर चलते पाए गए, तो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया जाएगा. पुलिस ने गौतम बौद्ध नगर में सभी ड्राइवरों से ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने पर अपने वाहनों का इंजन बंद करने का भी आग्रह किया. उन्होंने लोगों से छोटी दूरी की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करने और यदि संभव हो तो निजी परिवहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का भी अनुरोध किया. डीसीपी यादव ने कहा कि हरियाणा जाने वाले प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन दिल्ली में प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए परिधीय एक्सप्रेसवे ले सकते हैं.