Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ GRAP-1, इन चीजों पर होगी पाबंदी
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Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ GRAP-1, इन चीजों पर होगी पाबंदी

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली की AQI-212 (Poor केटेगरी) में दर्ज होने के बाद CAQM ने ग्रैप-1 लागू कर दिया है. CAQM द्वारा ग्रैप-1 लागू होने के बाद से अब राजधानी में कई चीजों पर रोक लग चुकी है.

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ GRAP-1, इन चीजों पर होगी पाबंदी

Delhi Pollution: हर साल सर्दियों के मौसम में राजधानी की हवा प्रदूषित हो जाती है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार विंटर प्लान को सितंबर महीने में ही लॉन्च कर दिया था. इसी के मद्देनजर CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-1 लागू कर दिया है. 

 दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-1 लागू
राजधानी दिल्ली की AQI-212 (Poor केटेगरी) में दर्ज होने के बाद CAQM ने ग्रैप-1 लागू कर दिया है. CAQM द्वारा ग्रैप-1 लागू होने के बाद से अब राजधानी में कई चीजों पर रोक लग चुकी है. जिसमें 27 पॉइंट्स के तहत प्रमुख नियम लागू किए गए हैं. 

27 पॉइंट्स में एक्शन प्लान लागू
GRAP स्टेज 1 के तहत 27 पॉइंट्स का एक्शन प्लान लागू किया गया है, जिसके अनुसार अब 500 sqm या उससे ऊपर के प्रोजेक्ट जो सरकारी वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, वहां कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन पर पाबंदी लगा दी जाएगी. इसके साथ ही  समय-समय पर सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा. ताकि धूल और प्रदूषण में कमी दर्ज की जाए. 

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पुराने वाहनों पर कार्रवाई
इसके साथ ही CAQM द्वारा ग्रैप-1 लागू होने के बाद पुराने वाहनों (पेट्रोल 15 साल और डीजल 10 साल) के खिलाफ कार्रवाई में तेजी की जाएगी. इसके साथ ही राजधानी में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दी जाएगी. इसके साथ ही इंडस्ट्रियल इलाकों, ईट की भट्टियों और हॉट मिक्स्ड प्लांट में सिर्फ मान्य ईंधन के इस्तेमाल की छूट दी जाएगी. 

कोयले की तंदूर पर रोक
इसके साथ ही कोयले की तंदूर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. ग्रैप-1 लागू होने के बाद से खुले में कूड़ा जलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है. साथ ही थर्मल पावर प्लांट्स में भी प्रदूषण के उत्सर्जन के नियमों की सख्त तरीके से पालन करने के लिए कही गई है.   

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