पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति सरकार को दे दी. पंचायत चुनाव को लेकर चली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार तय करेगी चुनाव कब होंगे.
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नई दिल्ली : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति सरकार को दे दी. पंचायत चुनाव को लेकर चली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार तय करेगी चुनाव कब होंगे. नगर निकाय चुनाव को लेकर अब 10 मई को सुनवाई होगी.
दरअसल हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी. हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाने चाहिए. पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है.
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याचिका में संशोधन पर उठाए सवाल
इससे पहले याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द किए जाने की मांग की है.
याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के तहत की गई अधिसूचना के तहत पंचायती राज में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. साथ ही यह तय किया गया है कि न्यूनतम सीटें दो से कम नहीं होनी चाहिए.