Stubble Burning: पराली दहन पर हरियाणा-पंजाब से SC नाराज, पूछा सवाल-1080 में सिर्फ 473 पर ही क्यों हुई कार्रवाई
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Stubble Burning: पराली दहन पर हरियाणा-पंजाब से SC नाराज, पूछा सवाल-1080 में सिर्फ 473 पर ही क्यों हुई कार्रवाई

Stubble Burning: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामलों में पंजाब और हरियाणा सरकार की ढिलाई पर नाराजगी जताई. न्यायालय ने पूछा कि 1080 उल्लंघनकर्ताओं में से केवल 473 पर ही कार्रवाई क्यों की गई? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकार पर गंभीर आपत्ति जताई है.

Stubble Burning: पराली दहन पर हरियाणा-पंजाब से SC नाराज, पूछा सवाल-1080 में सिर्फ 473 पर ही क्यों हुई कार्रवाई

SC on Stubble Burning: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामलों में पंजाब और हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है. उच्चतम न्यायालय ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वो वास्तव में सख्त कानून लागू करने में रुचि रखते हैं तो पराली जलाने वालों के खिलाफ कम से कम एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए.

600 से ज्यादा उल्लंघनकर्ताओं पर छोड़ा गया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को इस मामले में आड़े हाथों लिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य में करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की गई थी, लेकिन उनमें से केवल 473 पर ही कार्रवाई की गई और मामूली जुर्माना वसूला गया, लेकिन बाकी के 600 से अधिक उल्लंघनकर्ताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

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लोगों को कार्रवाई न करने का संदेश दिया जा रहा है
अदालत ने कड़े लफ्जों में कहा, "आपने बाकी लोगों को छोड़ दिया, जिससे यह संदेश जा रहा है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कुछ नहीं होगा. यह पिछले तीन साल से हो रहा है, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है." सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारों की नाकामी को उजागर किया और संकेत दिया कि इस तरह की ढिलाई से प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है.

18 किसानों को किया गया है गिरफ्तार
वहीं, पराली जलाने के मुद्दे पर डीएसपी बीर भान ने कहा, "अब तक पराली जलाने के मामले में 18 किसानों को गिरफ्तार किया गया है. 22 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गश्त कर रही है और फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को यह जागरूक कर रही है कि पराली जलाना एक अपराध है."

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