नई दिल्ली: यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्वाचन आयोग को यूपी में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ किए जाएंगे.  कोर्ट ने ये फैसला ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद फैसला सुनाया. निकाय चुनाव को लेकर दो दिन में अधिसूचना जारी की जाएगी. 


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इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिककर्ता के वकील राहुल यादव ने सरकार द्वारा गठित आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए इसे हाईकोर्ट में फिर से चुनौती देने की बात कही. 


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बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने  इस साल होने वाले UP निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए पिछले साल 28 दिसंबर 2022 को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था. जिसके बाद कोर्ट ने 75 जिलों में पिछड़ी जाति के लोगों का सर्वे किया. इस रैपिड सर्वे में पिछड़ी जाति की आरक्षण को लेकर पूरी जानकारी ली. इसके आधार पर चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी. इसी दौरान यूपी चुनाव आयोग ने भी जाति को लेकर दोबारा से निरीक्षण शुरू किया था.


निकाय चुनाव के लिए यही रिपोर्ट 20 दिन पहले सरकार को सौंपी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट निकाय चुनाव को लेकर दो दिन में अधिसूचना जारी करेगी.