नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली HC ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह सत्येंद्र जैन को लेकर लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल ( LNJP ) की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न करे. 


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दरअसल ED ने दिल्ली HC में अर्जी दायर कर LNJP के बजाय किसी दूसरे अस्पताल में  सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण कराए जाने की मांग की है. इसके बाद हाईकोर्ट ने ED की अर्जी पर नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. 


15 जुलाई को कराया गया था भर्ती 


सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था. 10 जुलाई को सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत से खराब सेहत का हवाला देकर जमानत दिए जाने की मांग की थी. बाद में 15 जुलाई को उन्हें LNJP में भर्ती कराया गया था. फिलहाल सत्येंद्र जैन वर्तमान में राज्य सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं. ईडी ने अपनाई याचिका में बताया कि सत्येंद्र जैन पूरी तरह स्वस्थ हैं और बीमारी का बहाना करके अस्पताल में भर्ती हैं और एलएनजेपी  प्रशासन उनकी सहायता कर रहा है.


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सत्येंद्र जैन स्वस्थ है या नहीं, यह जानने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है. ED का कहना है कि LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लिहाजा वहां से जारी रिपोर्ट की विश्वनीयता संदेह से परे नहीं है. ईडी ने सत्येंद्र जैन की एम्स, आरएमएल या सफदरजंग अस्पताल जैसे अस्पतालों में चिकित्सकीय जांच कराने की मांग की है. 


ईडी का कहना है कि  सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अदालत ने उनके आग्रह को खारिज कर LNJP अस्पताल से जवाब मांग लिया. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 जुलाई तारीख तय की है.