Delhi: इस तारीख से खुलेंगे 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल, पढ़ लें ये नियम
DDMA Order For Schools: क्लास के दौरान बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा. 50 फीसदी तक बच्चे ही क्लास में पढ़ाई कर सकेंगे. एक सीट छोड़कर बच्चों को क्लास में बैठना होगा.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से बंद दिल्ली (Delhi) के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 1 सितंबर से खुल (Delhi Schools To Open From 1 September) जाएंगे. डीडीएमए (DDMA) ने आदेश जारी करके 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टिट्यूट खोलने की अनुमति दी है. DDMA ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए एसओपी भी जारी की है.
स्कूल की 2 शिफ्टों में होगा एक घंटे का गैप
बता दें कि क्लासरूम की सीटिंग क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी तक बच्चे एक बार में क्लास ज्वाइन कर सकेंगे. हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग-अलग समय का फॉर्मूला अपनाया जाएगा. मॉर्निंग और ईवनिंग शिफ्ट के स्कूलों की दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का गैप जरूरी होगा.
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लंच ब्रेक में बरतनी होगी ये सावधानी
बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक-दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह दी गई है. लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में अलग-अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो.
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स्कूल आने के लिए नहीं किया जाएगा बाध्य
सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाएगा कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो. बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी है. कोई अभिभावक अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा.
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जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है, वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाएगा. इसके लिए अलग एंट्री-एग्जिट प्वाइंट बनाए जाएंगे और सिविल डिफेंस स्टाफ को तैनात किया जाएगा.
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