मुंबई: मशहूर संगीतकार गुलशन कुमार की हत्या के मामले में (Gulshan Kumar Murder Case) बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट को दोषी करार (Bombay HC Convicted Abdul Rashid Dawood Merchant) देते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा. जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया.


दोषी पाया गया आरोपी अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट


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बता दें कि आरोपी अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट (Abdul Rashid Dawood Merchant) को आईपीसी (IPC) की धारा 302, 307 और 34 के तहत दोषी पाया गया है. इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने उसकी उम्रकैद (Life Term) की सजा को बरकरार रखा है.


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पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया रउफ मर्चेंट


बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी रउफ मर्चेंट की सजा को भी बरकरार रखा है. जान लें कि गुलशन कुमार की हत्या (Gulshan Kumar Murder) का दोषी रउफ मर्चेंट इस वक्त फरार है. वह पैरोल पर छूटने के बाद से फरार हो गया था.


कोर्ट ने अब्दुल राशिद को दी एक हफ्ते की मोहलत


बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट को एक हफ्ते के अंदर पुलिस (Police) के सामने सरेंडर करना होगा. उसे अपना पासपोर्ट (Passport) भी पुलिस स्टेशन में सबमिट करना होगा.


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बेंच ने आगे कहा कि अगर अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट ऐसा नहीं करता है तो सेशन कोर्ट (Session Court) उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी कर सकता है और उसकी कस्टडी ले सकता है.


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