काम की खबर: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक करा सकेंगे फसल बीमा
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काम की खबर: छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक करा सकेंगे फसल बीमा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब किसान 16 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकेंगे. 

Chhattisgarh Kharif Crop Insurance

Crop Insurance Till 16th August: फसल बीमा से वंचित रह गए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है. अब प्रदेश के ऋणी और अऋणी किसान 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं.  

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. अब किसानऋणी और अऋणी किसान खरीफ कृषि फसल और मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 16 अगस्त तक पंजीयन करा सकते हैं. पहले इसके लिए 31जुलाई आखिरी तारीख थी. 

फसल बीमा योजना 
प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना चलाई जा रही है. 

अधिकारियों को दिए निर्देश
केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद CM विष्णु देव साय और कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के ऋणी एवं अऋणी किसानों का मार्गदर्शन करें. साथ ही पंजीयन कराने के लिए उनसे कहें, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके.

इन फसलों के लिए करा सकते हैं बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं. बता दें कि PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है. 

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16 अगस्त तक करा लें पंजीयन
अब फसल बीमा पंजियन की तारीख बढ़ने के बाद किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. बता दें कि फसल बीमा के लिए किसान अपने साथ अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और बोवनी प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा. किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटर से भी फसल बीमा करा सकते हैं.

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