Chhattisgarh Patwari Transfer: पटवारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया तबादला आदेश, जानिए कारण
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Chhattisgarh Patwari Transfer: पटवारियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया तबादला आदेश, जानिए कारण

Patwari Transfer News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पटवारियों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया. न्यायालय ने सरकार को नियमों के अनुपालन में स्थानांतरण प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया.

Chhattisgarh Patwari Transfer

Chhattisgarh Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के दूसरे जिलों में तबादला करने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने पाया कि इन तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया था. पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमों का हवाला देते हुए बताया था कि उनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर होती है और जिले से बाहर स्थानांतरण होने से वे वरिष्ठता सूची में निचले क्रम में आ जाएंगे. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि यदि वह चाहे तो नियमों का पालन करते हुए दोबारा तबादला प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

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'तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया'
बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के दूसरे जिलों में तबादले के शासन के आदेश को निरस्त कर दिया. सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि इन तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है. कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को भी निराकृत कर दिया.

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पटवारी अनुराग शुक्ला, सनद कुमार विश्वास सहित अन्य का 30 सितंबर 2022 को अपर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था. पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें नियमों का हवाला देते हुए बताया गया कि पटवारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं. उनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर होती है. जिले से बाहर स्थानांतरण होने पर वे वरिष्ठता सूची में निचले क्रम में आ जाएंगे. साथ ही, भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश (Amended order of clause 16 of section 5) में पटवारियों को उनके जिले के भीतर स्थानांतरण का अधिकार कलेक्टर को ही है. पूर्व में कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी थी.

रिपोर्ट: शैलेन्द्र सिंह ठाकुर (बिलासपुर)

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