राज्य सरकार को झटका, कोर्ट ने कहा इतनी जल्दी क्यों, मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखें
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राज्य सरकार को झटका, कोर्ट ने कहा इतनी जल्दी क्यों, मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ट्रांसफर के मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद ट्रासंफर को रोक दिया गया है, जानिए क्या मामला.

राज्य सरकार को झटका, कोर्ट ने कहा इतनी जल्दी क्यों, मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कोर्ट से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है. यहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने तबादले के एक मामले को लेकर टिप्पणी कि है और कहा कि मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखें, दरअसल नगर पालिका बेमेतरा में तृतीय वर्ग कर्मचारी योगेंद्र साहू ने अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है, जानिए क्या है पूरा मामला. 

क्या है मामला 
पूरा मामला नगर पालिका बेमेतरा का है, यहां पर तृतीय वर्ग कर्मचारी योगेंद्र साहू ने अधिवक्ता संदीप दुबे के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तबादला आदेश को चुनौती दी थी.  जिसके बाद इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई, सुनवाई के दौरान जस्टिस ने फैसला सुनाया और फैसले में लिखा कि अगर सेवा की अनिवार्यता तत्काल नहीं है तो आदेश जारी करने से पहले राज्य शासन के अफसरों को मानवीय पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जस्टिस की टिप्पणी के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए तबादले के आदेश पर रोक लगा दी है. 

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया की याचिका कर्ता काफी ज्यादा कम वेतन वाला अधिकारी है. उसकी बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, ऐसे में तबादले से उसकी बेटियों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा. साथ ही साथ पढ़ाई प्रभावित होगी. शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है ऐसे में दूसरे कॅालेज में एडमिशन लेना भी संभव नहीं है, ऐसे में तबादले के आदेश पर रोक लगाई जाए. 

जल्दबाजी क्यों?
इसके अलावा जस्टिस साहू ने अपने फैसले में लिखा कि तबादला करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं,अगर सेवा की अनिवार्यताएं तत्काल नहीं है, इसके बाद नगर पालिका बेमेतरा के अधिकारी यह बताने में विफल रहे हैं कि वर्तमान मामले में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी. जिसे देखते हुए कोर्ट ने राज्य शासन के स्थानांतरण को रद्द कर दिया है, साथ ही साथ कहा कि याचिका कर्ता को शैक्षणिक वर्ष के अंत तक ट्रांसफर नहीं करना चाहिए. 

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