रायपुरः 28 नवंबर हर साल छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई. सीएम बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धान खरीदी, औद्योगिक भूमि से लेकर कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस मीटिंग की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रीपरिषद के सभी सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी में ही अपनी बात रखी.


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पॉइंट्स में समझिए बैठक के महत्तवपूर्ण निर्णय.


1. आईटीआई (ITI) की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक (Practical) प्रशिक्षण पूर्ण कराने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय लिया गया है. आई.टी.आई. ( ITI) के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (NCVT) में शामिल हो सकें.


2. कृषि विभाग के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत संचालित राज्य शासन के विभागों पर भी निर्णय लिया गया है. विभागों के शासकीय संस्थानों/गौठानों के द्वारा उत्पादित जैविक खाद को शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे बेच सकेगा. जैविक खाद की दर (कीमत) का निर्धारण कृषि विभाग समय-समय पर करेगा. जैविक खाद को बेचने के लिए किसी भी विभाग को अलग से निविदा बुलाना जरूरी नहीं होगा. यह संशोधन छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2020 में करने का निर्णय हुआ है.


3. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में निरस्त भूखंड पुर्नस्थापना (फिर से स्थापना) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों में संशोधन पर भी विचार किया गया.


4. छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपजों (जंगल से बनने वाले) के प्रसंस्करण (निर्माण कार्य) हेतु दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव (M) में लघुवनोपज की केन्द्रीय निर्माण कार्य इकाई को स्थापित किया जाएगा. इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाएं, जड़ी बूटी, शहद, लाख, चिरौंजी, महुआ, बेल, इमली, बांस इत्यादि का निर्माण कार्य होगा.


5. छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन को कृषि का दर्जा देने तथा लाख उत्पादन को कृषि फसलों के अनुरूप कम समय में कृषि ऋण एवं ब्याज देने का निर्णय लिया गया.


6. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप को अप्रुव किया गया.


7. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का प्रमाणित किया गया. धान की खरीदी नगद एवं लिंकिंग में 01 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक और मक्का की खरीदी 01 दिसंबर से 31 मई 2021 तक की जाएगी.


8. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार कर (टैक्स) देने की तारीख को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.


9. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा के स्थान पर अब राज्य संपरीक्षा किए जाने के सबंध में संशोधन की सिफारिश की गई.
 
10. नगर पालिका निगम रायपुर को गोल बाजार स्थित पूर्व से पट्टे पर आवंटित भूमि को आवंटित किया जाए. दर (कीमत) का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा.


11. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति को भी मानने का निर्णय लिया गया.


12. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.


13. नवा रायपुर अटल नगर में रोजगार निवेश, तथा बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को 50 प्रतिशत कम किए जाने का निर्णय लिया गया.  


14. कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षाएं फिर से चालू करने पर चर्चा हुई. स्नातकोत्तर (Post graduate) की कक्षाएं 10 दिसंबर तथा स्नातक (Undergraduate) की कक्षाएं 15 दिसंबर 2020 से एवं समस्त कक्षाएं एक जनवरी 2021 से प्रारंभ किए जाने के सुझाव पर चर्चा की गई.


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