इंदौर (indore) में 'लव जिहाद' (Love jihad) के खिलाफ 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत पहला मामला दर्ज किया गया.
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इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की आर्थिक राजधानी इंदौर (indore) में 'लव जिहाद' (Love jihad) के खिलाफ 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. यह मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है. यहां एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर एक हिन्दू लड़की से प्रेम-प्रसंग आगे बढ़ाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3/5 के केस दर्ज कर लिया है.
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पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय आरोपी युवक फरहान ने राहुल बनकर युवती से दोस्ती की. फिर लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब युवती को राहुल के फरहान होने की सच्चाई पता चली तो उसने थाने में इसकी शिकायत की. लड़की की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3/5 और आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी फरहान के खिलाफ केस दर्ज किया है.
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अब तक हुए 23 मामल दर्ज
मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद से औसतन रोज एक मामला दर्ज हो रहा है. एमपी में यह कानून 9 जनवरी को लागू हुआ था और 31 जनवरी तक 23 मामले दर्ज हुए थे. अब इंदौर में भी एक मामला दर्ज हो गया है. लव जिहाद के सबसे ज्यादा 7 केस भोपाल संभाग में दर्ज हुए हैं. उसके बाद इंदौर संभाग दूसरे नंबर पर है जहां 5 मामले दर्ज हुए हैं. इंदौर शहर में लव जिहाद का यह पहला मामला है. वहीं रीवा, जबलपुर में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 केस दर्ज हुए.
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