शैलेंद्र सिंह/ इंदौरः मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों में इंदौर शहर टॉप पर है. जिसके चलते जिला प्रशासन ने गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की. निर्णय लिया गया कि रविवार को लॉकडाउन के बाद होली के दिन सोमवार को भी लॉकडाउन जैसी सख्ती बरकरार रहेगी. जिस पर बीजेपी नेता ने आपत्ति जताते हुए कह दिया कि उनके मोहल्ले में होलिका दहन तो होगा ही.


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बीजेपी नेता ने कमेटी के निर्णय पर जताई आपत्ति
25 मार्च को प्रदेश में 1885 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि होने के बाद इंदौर प्रशासन ने होली पर पाबंदी लगाने का फैसला किया. जिस पर बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को बताया कि होलिका दहन तो होगा ही. वे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय से असहमत हैं. उनके मोहल्ले में कोविड नियमों के पालन के साथ पर्व पूजन भी होगा. उन्होंने आग्रह किया, "जिलाधीश जी आपका प्रकरण, डीआईजी आपका डंडा शिरोधार्य. मेरे भाई के निधन पश्चात धुलेंडी पर सीमित सीमा में परिवार में रंग डालने स्वजन भी आएंगे. इसलिए मेरे मोहल्ले में होली मनाने की अनुमति दी जाएं."


अनावश्यक तौर पर घूमते लोगों पर होगा एक्शन
प्रदेश में 25 मार्च को इंदौर में सबसे ज्यादा 584 और राजधानी भोपाल में 398 कोरोना मरीज सामने आए. जिसके चलते शहर के रेसीडेंसी कोठी पर गुरुवार शाम को ही प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने मीटिंग की. मीटिंग में रविवार के साथ होली के दिन सोमवार को भी लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाने का फैसला लिया गया. इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि होली के दिन अनावश्यक तौर पर घूमते पाए जाने वालों पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा.


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नहीं दी जाएगी होली खेलने की अनुमति
कलेक्टर मनीष सिंह ने मीटिंग के बाद बताया कि शहर में होली का त्यौहार मनाने को लेकर किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जाएगी. पहले निर्देश थे कि होलिका दहन सोमवार को कर सकेंगे, लेकिन कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राजवाड़ा पर जलने वाली शासकीय होली भी इस बार नहीं जलेगी. रात की पाबंदियों का समय अब रात 9 से सुबह 6 तक रहेगा.


शादी में 50, शव यात्रा में 20 को रहेगी अनुमति
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के मामलों में जब तक कमी नहीं आती, तब तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी. फिलहाल विवाह-समारोह में 50 और शव यात्रा के लिए 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन बारात या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा.


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इन पर भी रहेगा प्रतिबंध
शहर के फार्महाउस और होटलों में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और अन्य किसी भी तरह के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा. जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल भी बंद रखे जाएंगे. इन सब के बावजूद किसी दुकान पर नियमों का उल्लंघन होने पर दुकान को 24 घंटे के लिए सील किया जाएगा. दुकान को फाइन भरने के बाद ही खोलने की परमिशन मिलेगी.


इन पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. खुले मैदान में स्पोर्ट्स और मॉर्निंग वॉक की सुविधा भी जारी रहेगी.


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