बिलासपुर में फीका रहेगा होली का रंग, धारा 144 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh872803

बिलासपुर में फीका रहेगा होली का रंग, धारा 144 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

बिलासपुर के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश भी आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. इतना ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

फाइल फोटो

बिलासपुर/शैलेंद्रः छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में बिलासपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. बिलासपुर के कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. प्रशासन ने बिलासपुर में होली मिलन समारोह के आयोजन पर भी रोक लगा दी है. 

जारी की गई गाइडलाइंस
प्रशासन ने होली के त्योहार को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं. जिनके मुताबिक बिलासपुर में होली के मौके पर होने वाले होली मिलन समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. होली में डीजे, नगाड़ा आदि ध्वनि यंत्रों को बजाए जाने पर भी अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा. 

होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान भी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. साथ ही बिलासपुर के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश भी आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. इतना ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. धार्मिक स्थलों पर व्यक्तिगत पूजा की जा सकेगी. हालांकि सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे. 

शादी या किसी अन्य किसी कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. दो पहिया और चार पहिया वाहनों में क्रमशः दो और चार लोग ही सफर कर सकेंगे. 

अन्य जिलों से आने वाले लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा या फिर 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी. 

सार्वजनिक जगहों जैसे सिनेमा हॉल एवं मॉल्स आदि में आने-जाने वाले लोगों की दैनिक जांच की जाएगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. 

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो उसे अपनी कोरोना जांच कराना और क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा. 

यदि किसी इलाके में कोरोना मरीजों की ज्यादा संख्या पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और वहां लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया जाएगा. प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू कर दिए हैं. 

  

Trending news