Richa Jogi Anticipatory Bail Plea Rejected: जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है.
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राकेश सिंह ठाकुर/मुंगेली:ऋचा जोगी की जाति मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है. ऋचा जोगी ने मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. 23 नवंबर को ऋचा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील के माध्यम से अर्जी पेश की.जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई.
बता दें कि मामले में ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ गईं.अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब ऋचा जोगी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं. 16 नवंबर को ऋचा जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में फर्जी जाति को लेकर मामला दर्ज किया गया था. सामाजिक स्थिति प्रमाणन अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब ऋचा जोगी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है.
ऋचा जोगी की जाति पर विवाद
आपको बता दें कि मरवाही उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को उनकी जाति को लेकर हुए विवाद के बाद चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मामला
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसीजे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे की रिपोर्ट के आधार पर मुंगेली के शहर कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया था. शिकायत में कहा गया था कि ऋचा रूपाली साधु (शादी से पहले का नाम) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनवाकर उसका अवैध रूप से उपयोग कर रही हैं.
राज्य स्तरीय जांच समिति ने दाखिल की थी रिपोर्ट
मुंगेली के पेंड्री दी गांव से ऋचा जोगी को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था. इस मामले में शिकायत मिलने पर राज्य स्तरीय जांच समिति ने 23 जून 2021 को रिपोर्ट दाखिल की थी.