भोपाल में रहने वाले और बाहर से आने वालों के लिए जरूरी खबर, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश
MP NEWS: भोपाल में बढ़ती चोरी और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए. पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं. अब सभी किरायेदारों, घरेलू कामकाजी लोगों और बाहर से आए छात्रों को अपनी जानकारी पुलिस को देनी होगी.
MP NEWS: मध्य प्रदेश के भोपाल के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. भोपाल पुलिस ने अन्य जिलों से आकर रहने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत बाहर से जो भी लोग भोपाल में रहने के लिए आए हैं, उनको अपनी जानकारी साझा करना अनिवार्य है. इसके तहत किराएदार से लेकर घरों में काम करने वाले नौकर चाकर और बाहर से आए स्टूडेंट्स तक को अपनी जानकारी देनी होगी. भोपाल कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया. साथ ही इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए.
भोपाल पुलिस ने शहर में लूटपाट और चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है. पुलिस आयुक्त ने नया आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि शहर में जो भी लोग किराए पर रहते हैं, होटल में ठहरे हुए हैं, छात्रावास में रहते हैं या किसी भी तरह से बाहर से आए हुए हैं. उन सभी को जानकारी देना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इस आदेश का मकसद यह है कि शहर में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके. साथ ही इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है.
महत्वपूर्ण लोग और जगह
पुलिस आयुक्त ने बताया कि भोपाल शहर कई कारणों से संवेदनशील है. कई महत्वपूर्ण लोग और विशेष सुरक्षा वाली जगहें हैं. जिनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है. इसलिए जो भी लोग भोपाल में अस्थायी रूप से आते हैं. उनकी जानकारी पुलिस को होनी जरूरी है. इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें भोपाल में आए नए लोगों के बारे में पता होना आवश्यक है. अगर आप भोपाल में यात्रा के दौरान किसी होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट या गेस्ट हाउस में ठहरते हैं तो आपको भी अपनी जानकारी वहां के प्रबंधकों को देना होगा.
किराए पर देने की सूचना
कोई मकान मालिक अपने मकान या उसके किसी हिस्से को किराए पर देता है तो उसे एक सप्ताह के भीतर किरायेदार या पेइंग गेस्ट की जानकारी एक निर्धारित फॉर्म में भरकर स्थानीय थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर जमा करनी होगी. अगर आपके पास पहले से ही कोई किरायेदार या घरेलू नौकर है. तो आपको उनकी निजी जानकारी को निर्धारित फॉर्म में भरकर पुलिस को देना है. ये फार्म आपको आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा कराना होगा. फॉर्म को आप स्थानीय थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर जमा करा सकते हैं.
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